असम से 29 सालों बाद हटने जा रहा है AFSPA
गुवाहाटी | लागू होने के 29 सालों के बाद केंद्र सरकार ने असम से विवादास्पद AFSPA (आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर ऐक्ट) को हटाने का फैसला किया है। राज्य से इस कानून को अगस्त में हटाने का फैसला किया गया है और सेना को वापसी के लिए तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया गया है। असम में 27 नवंबर 1990 को अफ्सपा को उस वक्त लागू किया गया था, जब उल्फा उग्रवाद अपने चरम पर था। पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद अफ्सपा लागू हुआ था, जिसके तहत सशस्त्र बलों को क्या विशेष अधिकार हासिल हैं। अफ्सपा को साल 1958 में संसद ने पारित किया था। इसका पूरा नाम The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) है। 11 सितंबर, 1958 को अफ्सपा लागू हुआ था। शुरू में यह पूर्वोत्तर और पंजाब के उन क्षेत्रों में लगाया गया था, जिनको ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया था। इनमें से ज्यादातर ‘अशांत क्षेत्र’ की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी थीं। कुछ सालों में कई सारे जिलों में स्थिति सुधरने पर सेना को धीरे-धीरे कर हटा दिया गया। पुलिस और पैरामिलिट्री ने सेना की जगह ले ली। पिछले साल सितंबर में केंद्र ने राज्य को यह अधिकार सौंपा कि वह अफ्सपा को बढ़ा या हटा सकती है। प्रदेश सरकार ने दो बार इस कानून को आगे बढ़ाया, जिसमें नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की प्रक्रिया का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआरसी की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी हो जाएगी।