“मोदी सरकार” तीन तलाक पर गैर-जमानती बिल को दी मंजूरी
नई दिल्ली | मोदी सरकार के एजेंडे में संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही कई बिलों को पास कराने का लक्ष्य है. मोदी कैबिनेट ने आज तीन तलाक पर गैर-जमानती बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल को अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है. बिल में तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा तक का प्रावधान है. सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी. ये कानून सिर्फ तीन तलाक पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा. बता दें कि इसी साल 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था.