रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग यात्रियों को व्हीलचेयर सेवा एवं कुली सेवा का होगा प्रावधान
स्टेशनों पर सहायता के इच्छुक वृद्धजनों और दिव्यांग यात्रियों को मदद उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से रेल मंत्रालय ने ऐसे यात्रियों को व्हीलचेयर एवं कुली सेवाएं बुक करने के लिए यात्री मित्र सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यात्री मित्र सेवा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –
1. यात्री मित्र
यात्री मित्र या तो कोई सहायक हो सकता है या आईआरसीटीसी द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई अन्य कोई व्यक्ति या आईआरसीटीसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सेवा प्रदाता हो सकता है।
2. यात्री मित्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
यात्री मित्र दिव्यांग, बीमार और वृद्ध व्यक्तियों को व्हील चेयर एवं कुली सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
3. यात्री मित्र सेवा का प्रावधान
यात्री मित्र सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को सौंपी गयी है। आईआरसीटीसी किसी गैर – सरकारी संगठन (एनजीओ) , चैरिटेबल ट्रस्ट, सीएसआर के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) आदि के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, इस सेवा गैर – सरकारी संगठनों, चैरिटेबल ट्रस्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा कम प्रतिक्रिया दिखाई जाने के कारण निशुल्क उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है तो आईआरसीटीसी द्वारा स्वयं या किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से भुगतान के आधार पर भी करायी जाएगी। आईआरसीटीसी यह सेवा किसी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर मौजूदा बैटरी संचालित कार (बीओसी) ऑपरेटर के माध्यम से भी इन सेवाओं की व्यवस्था कर सकता है।
4. यात्री मित्र की बुकिंग
यात्री मित्र सेवा की बुकिंग आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग वेबसाइट पर या मोबाइल के माध्यम से 139 (आईवीआरएस और एसएमएस) पर की जा सकती है। सीआरआईएस (क्रिस) द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित और जारी किये जाने पर यात्री मित्र की बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जहां यह सेवा उपलब्ध है ऐसे हर स्टेशन के लिए एक समर्पित मोबाइल नंबर सेवा प्रदाता / आईआरसीटीसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसे आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग वेबसाइट और भारतीय रेलवे के जोनल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि यात्री मित्र की बुकिंग में मदद मिल सके। जिस स्टेशन पर यात्री द्वारा यह सुविधा बुक की जाती है उसके आधार पर बुकिंग विवरण