वित्त मंत्रालय: कर्जदारों के पासपोर्ट का ब्योरा लेंगे बैंक
पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद सरकार बैंकों का पैसा लेकर देश से भागने के मामलों की रोकथाम के लिए कर्ज के नियमों को सख्त कर रही है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 45 दिनों के भीतर ऐसे सभी कर्जदारों का पासपोर्ट का ब्योरा लेने को कहा है, जिन्होंने 50 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज ले रखा है। सूत्रों ने वित्त मंत्रालय की एडवाइजरी का हवाला देते हुए कहा कि यदि कर्जदार के पास पासपोर्ट नहीं है, तो बैंक को घोषणापत्र के रूप में प्रमाणपत्र लेना होगा। इसमें यह जिक्र होगा संबंधित व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लोन एप्लिकेशन फॉर्म में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि इसमें लोन लेने वालों के पासपोर्ट का ब्योरा शामिल किया जा सके।