कल सामान्य-पिछड़ों का भारत बंद, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की
कल देश के सामान्य-पिछड़ों ने भारत बंद की अपील की है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने की एडवाइजरी जारी की है। इसमें किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के लिए सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। बता दें कि एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था। इस दौरान करीब 10 राज्यों में हिंसा हुई थी। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को आरक्षण के खिलाफ बंद की खबरें आने लगी। 10 अप्रैल को जातिगत आरक्षण के खिलाफ सामान्य और ओबीसी वर्ग ने बंद की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के मुताबिक, 2 अप्रैल को हुए बंद के खिलाफ यह बंद बुलाया गया है। हालांकि, किसी भी राजनीतिक या गैर-राजनीतिक संगठन ने इसे समर्थन देने का एलान नहीं किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। 2 अप्रैल को हुई हिंसा का बड़ा कारण सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी बताई जा रही है। ऐसे में सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। 9 अप्रैल को ही भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और टीकमगढ़ समेत कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके मुताबिक, किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ रहने पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही किसी भी आयोजन, मीटिंग या प्रदर्शन के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही यहां पर स्कूल, कॉलेजों को भी बंद कर दिया है। भिंड में 10 अप्रैल को कर्फ्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर धारा 144 लागू कर दी है। एजेंसी के मुताबिक, हापुड़ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोेर्ट ने केंद्र सरकार की रिव्यू पिटीशन पर मंगलवार को खुली अदालत में सुनवाई की। जहां कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई में बेंच ने कहा- “हमने एससी-एसटी एक्ट के किसी भी प्रावधान को कमजोर नहीं किया है। लेकिन, इस एक्ट का इस्तेमाल बेगुनाहों को डराने के लिए नहीं किया जा सकता।”और स्लाइ