केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्वैच्छिक संगठनों/न्यासों आवेदनों पर निर्णय तेज करने को कहा
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए स्वैच्छिक संगठनों/न्यासों के आवेदनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है | इस तरह के सभी आवेदनों पर आवेदन प्राप्त होने के दो कार्य-दिवसों के भीतर विचार किया जाएगा|केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए स्वैच्छिक संगठनों/न्यासों के आवेदनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। इन स्वैच्छिक संगठनों/न्यासों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(1)(सी) के तहत अनुमति मांगी है। विभाग की यह कोशिश रहेगी कि वह आवेदन प्राप्त करने के दो दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दे। इस तरह के आवेदनों के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों की जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।