गिरते लिंगानुपात पर चिंतन , जानिए खबर
नैनीताल । जिलाधिकारी संविन बंसल ने बाल-बालिका गिरते लिंगानुपात पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय। उन्होंने कहा प्रसव पूर्व भ्रूण का लिंग प्रकट करना पूर्व निषेध एवं दण्डनीय हैं। इसलिए प्रसव पूर्व भ्रूण के लिए चयन तकनीकों दुरूपयोग को पूर्णतया रोकने हेतु जनपद के अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों को नियमित छापेमारी की जाय तथा मानकों के अनुसार भराये जा रहे प्रपत्रों की जाॅच की जाय। बंसल ने मुख्य चिकित्साधिकारी, उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों का औचक निरीक्षण करें, उन्होंने कहा कि जनपद में पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिकों द्वारा किये जा रहे अल्ट्रासाउण्ड की सूची नियमित ली जाॅय जो अल्ट्रासाउण्ड संचालन ससमय सूची उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी लापरवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकत्रीयों अपने क्षेत्रों में गर्भ धारण से ही गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर सूची बद्ध करें व उनकी नियमित जांच, टीकारण आदि ससमय कराये तथ्य संस्थागत प्रसव कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र, क्लीनिक, चिकित्सक, व्यक्ति लिंग परीक्षण करायेंगें अथवा लिंग परीक्षण हेतु प्रेरित करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यावाही करते हुए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए जुर्माना भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र अपने क्लीनिक के बहार पीसीपीएनडीटी एक्ट चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगें। उन्होंने कहा कि जनपद में कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले व्यक्ति को सूचना की पुष्टि हो जाने पर रू0 10000-दस हजार का ईनाम दिया जायेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता पूर्णरूप से गोपनीय रखा जायेगा। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भारतीय राणा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 टीके टम्टा, डा0 एमएम तिवारी, उपमुख्य चिकित्साधिकारी डा0 रश्मि पंत, डा0 संजीव खर्कवाल, एनएचएम के मदन मेहरा, अनूप बमोला, पंकज तिवारी आदि उपस्थित थे।