मोदी सरकार द्वारा किसानों की ब्याज सब्सिडी स्कीम को एक साल और बढ़ाने का फैसला
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने तीन लाख तक का कर्ज लेने वाले किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ब्याज सब्सिडी स्कीम को एक साल और बढ़ाने का फैसला किया है. इस योजना के तहत तीन लाख तक का कर्ज लेने वाले किसानों के ब्याज का बोझ कम करने के लिए सरकार 5 फीसदी ब्याज के बोझ का वहन करती है। इसके अलावा किसानों को फसल कटाई के बाद अपनी उपज के भंडारण के लिए भी सात फीसदी की सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध होगा. यह व्यवस्था छह माह के लिए होगी। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार ने उनकी पुनर्गठित कर्ज राशि पर पहले साल के ब्याज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता देने का फैसला किया है। ये सभी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए. सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी फसल ऋण से जोड़ा गया है, इसलिए किसासनों को सरकार द्वारा शुरू की गई इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा। कम अवधि वाले लोन पर किसानों को 9 फीसदी की दर पर फसली ऋण मिलता है. इसमें 5 फीसदी का बोझ सरकार उठाती है और 4 फीसदी किसानों को देना पड़ता है.