रामास्वामी के खिलाफ दायर एफआईआर खत्म करने पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार
नई दिल्ली । तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत के बारे में अफवाह फैलाने के आरोप में तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता रामास्वामी के खिलाफ दर्ज की गयी एफआईआर को खत्म करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से इनकार कर दिया । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अर्जी सही तरीके से दाखिल नहीं की गई थी । कोर्ट ने अर्जी सही तरीके से दाखिल करने को कहा। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि आप लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं ? लोगों से निपटने का क्या यही तरीका है ? रामास्वामी और उनकी सहायक फातिमा के खिलाफ चेन्नई सिटी पुलिस की सायबर क्राइम विंग ने मुख्यमंत्री जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाने के आरोप में पिछले शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई थी । तमिलनाडु पुलिस ने करीब पचास से ज्यादा ऐसे एफआईआर दर्ज किये है । इनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया पर जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में किए गए पोस्ट पर की गई शिकायतों के आधार पर हैं।