रेप की श्रेणी में आया 18 साल से कम उम्र की पत्नी से सेक्स करना, जानिए खबर
नई दिल्ली | देश का सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले सुनाते हुए नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स करने को अपराध करार दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 15 से 18 उम्र की पत्नियों से सेक्स करने को अपराध की श्रेणी में रखे है | अपवादस्वरूप एक क्लॉज आईपीसी के सेक्शन 375 में है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो उसके साथ पति का सेक्स करना रेप की कैटेगरी में नहीं आता। जबकि सेक्स की सहमति देने की उम्र 18 वर्ष तय है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने लैंडमार्क फैसले में 15 से 18 साल के बीच नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स करने को अपराध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेप कानून मनमाना है और यह कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है। बेंच ने कहा कि हम वैवाहिक बलात्कार (मैरिटल रेप) के मुद्दे का निपटारा नहीं कर रहे, क्योंकि संबंधित पक्षों में से किसी ने यह मामला हमारे सामने नहीं उठाया। आईपीसी के सेक्शन 375 के एक अपवाद को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 21 का वॉयलेशन बताया था।