रेलवे ने सुविधा ट्रेन चलाने का निर्णय लिया
रेल मंत्रालय ने सुविधा ट्रेनों को चलाने निर्णय लिया है। टिकट केवल कन्फर्म तथा आरएसी यात्रियों को जारी किए जाएंगे। सुविधा ट्रेन में प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं होगा। अधिकतम अग्रिम आरक्षण अवधि तीस दिनों की होगी। न्यूनतम अग्रिम आरक्षण अवधि दस दिनों की होगी। क्षेत्रीय रेल इस सीमा के अंतर्गत सटीक अग्रिम आरक्षण अवधि के बारे में निर्णय ले सकते है| सुविधा ट्रेनों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएंगी। सभी उम्र के यात्रियों के लिए पूर्ण वयस्क किराया लिया जाएगा। निःशुल्क पास/काम्प्लीमेंट्री पास/वारंट/रियायती वाउचर आदि की अनुमति सुविधा रेलगाड़ियों में नहीं होगी।ई-टिकटिंग के अतिरिक्त यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों से भी टिकट बिक्री की अनुमति होगी। संशोधन/डुप्लीकेट टिकट/क्लस्टर बुकिंग/बीपीटी की अनुमति नहीं होगी।केवल जनरल कोटा की बुकिंग की जाएंगी।सुविधा ट्रेनों में अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं होगा।ई-टिकट तथा पीआरएस टिकट वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान जांच के लिए निर्धारित पहचान प्रमाण पत्र दिखाना होगा।सुविधा ट्रेनें ग्रीष्मकालीन भीड़, शीतकालीन भीड़, दशहरा भीड़, होली भीड़ तथा अन्य अवसरों पर मांग के आधार पर चलाई जाएंगी। इस बारे में निर्णय संयुक्त रूप से क्षेत्रीय रेलवे के सीओएम तथा सीसीएम करेंगे। सुविधा ट्रेनों में कोई प्रथम श्रेणी वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी/एक्सक्यूटिक क्लास/जनरल क्लास और सेकंड सिटिंग कोच नहीं होंगे।