सहायक अभियोजन अधिकारी पद के लिए करे 20 तक आवेदन
रुद्रप्रयाग । जिलाधिकारी मंगेश घिल्ड़ियाल ने जानकारी दी कि जनपद में सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष नामिका अधिवक्ता की आबद्धता के लिए पैनल तैयार कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष सम्यक विचारोपरान्त विधि परामर्शी निर्देशिका के अध्याय-8 के अन्तर्गत नामिका अधिवक्ताओं के रूप में एक वर्ष अथवा सहायक अभियोजन अधिकारी की नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक अस्थायी रूप से आबद्ध किया जाना है। जनपद मंे रिक्तियों व मांग के विवरणानुसार इच्छुक एवं योग्य अधिवक्ता, जिनका कम से कम विधि व्यवसाय मेें (फौजदारी मामलों) पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो, से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाने है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर वर्तमान मांग व रिक्तियां एक है। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई होगी तथा किसी पूर्व सूचना के राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिवक्ता को बिना पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती है। ऐसे नामिका अधिवक्ताओं को न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रचारित फीस देय होगी। उन्होने बताया कि नामिका अधिवक्ता के लिए ऐसे अधिवक्ता पात्र नहीं होंगे, जो राज्य सरकार के द्वारा नोटरी या शासकीय आदाता पदों पर नियुक्ति किये गये हों, यदि ऐसे पदधारक अधिवक्ता के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसको इस आषय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जाना होगा कि आबद्धता पर नियुक्त किये जाने से पूर्व वह पूर्व धारित पद को देंगे। अतः ऐसे सभी सुयोग्य अधिवक्ताओं को, जो उक्त प्रकार की योग्यता रखते हों अपने आवेदन-पत्र प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित प्रमाण-पत्रों सहित जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग में दिनांक बीस नवंबर तक जमा कर दें।