सुप्रीम कोर्ट : इच्छा मृत्यु को सम्मान के साथ दी जा सकती है इजाजत
इच्छा मृत्यु को लेकर पिछले काफी समय से चल रहा विवाद आज शुक्रवार को सप्रीम कोर्ट में सुना गया. पूरे मामले पर पांच न्यायाधीशों की बेंच ने कुछ शर्तों के साथ इच्छा मृत्यु का इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि इच्छा मृत्यु को इजाजत दी जा सकती है लेकिन सम्मान का ख्याल भी रखना बेहद जरूरी है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 11 अक्टूबर को इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज कल मध्यम वर्ग में वृद्ध लोगों को बोझ समझा जाता है ऐसे में इच्छा मृत्यु में कई दिक्कते हैं. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये भी सवाल उठाया था कि जब सम्मान से जीने को अधिकार माना जाता है तो क्यों न सम्मान के साथ मरने को भी माना जाए. इससे पहले साल 2015 में एक फैसला एक गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर लिया था जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति मरणांतक बीमारी से पीड़ित हो तो उसे दिए गए मेडिकल सपोर्ट को हटाकर पीड़ा से मुक्ति दी जानी चाहिए. इसी को पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है.