सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाते, मोबाइल, पासपोर्ट को आधार से लिंक करने की समयसीमा अनिश्चितकाल के लिए बड़ाई
बैंक खाते, मोबाइल, पासपोर्ट को आधार कार्ड के साथ जोड़ने की समयसीमा को सुप्रीम कोर्ट ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है. आदेश से पहले डेडलाइन 31 मार्च 2018 थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार तत्काल पासपोर्ट के लिए भी आधार को बाध्यकारी नहीं बना सकती. गौरतलब है कि पिछले साल 15 दिसंबर को कोर्ट ने आधार को बैंक अकाउंट्स और मोबाइल फोन से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जिन्होंने अभी तक अपना फोन और बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया था. पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा देगा पांच जजों की बेंच ने आधार की संवैधानिक वैद्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि सब्सिडी को छोड़कर बाकी सेवाओं के लिए भी सरकार आधार नंबर पेश करने पर बल नहीं दे सकती और इस मामले में उसका पुराना निर्णय प्रभावी रहेगा. इससे पहले सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वह आधार लिकिंग डेडलाइन को 31 मार्च से आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है. पांच जजों की बेंच आधार स्कीम की संवैधानिक वैद्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रही है. चूंकि यह मामला विचाराधीन है, ऐसे में इस महीने के आखिर से पहले इस पर किसी अंतिम फैसले की संभावना कम ही है. अबतक देशभर के करीब 80% बैंक अकाउंट्स आधार से लिंक हो चुके हैं. बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध गतिविधियों और फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बैंक अकाउंट्स और पैन (PAN) को आधार से लिंक कराने के निर्देश जारी किए थे. इसके अलावा, मोबाइल सर्विसेस इस्तेमाल करने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सिम कार्ड्स को भी आधार से लिंक कराने की बात कही थी.