आशुतोष महाराज का नहीं होगा अंतिम संस्कार, कोर्ट का दखल से इनकार
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज के तीन साल से क्लीनिकली डेड नूरमहल स्थित अंतिम संस्कार पर रोक जारी रहेगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कोर्ट इस मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती। लिहाजा संस्थान और पंजाब सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया गया है और वहीं, महाराज के बेटा होने का दावा करने वाले दिलीप झा की याचिका को भी खारिज कर दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में चाहे तो सिविल सूट दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि फिलहाल आशुतोष महाराज का संस्कार नहीं होगा। हाईकोर्ट ने फैसले में 50 लाख का कॉर्पस भी बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे समय-समय पर महाराज की स्थिति का मेडिकल मूल्यांकन किया जा सकेगा।