कैसे आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने में कम देनी होगी फीस, जानिए खबर
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की है कि अब से पासपोर्ट केवल अंग्रेजी में नहीं बल्कि अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी होंगे. उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों की आयु आठ वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक है उन्हें पासपोर्ट शुल्क में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी. सुषमा स्वराज पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर इसकी जानकारी दी . यह मंत्रालय के द्वारा दिसंबर में लिए गए पासपोर्ट की प्रक्रिया को सरल बनाने के कदम के बाद इन बदलावों को लाया गया है .दिसंबर में लिए गए बड़े फैसले में से एक पासपोर्ट बनाने के लिए जन्म तिथि को प्रमाण करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था इसके अलावा तलाकशुदा और अलग पति से अलग रह रही महिलाओं को आवेदन पत्र में अपने पति का नाम को लिखने से छुट दी गई है और इसी तरह ही साधु और साध्वियों को अपने नाम के साथ माता-पिता की जगह अपने गुरु का नाम लिखने की आजादी दी गई. दिसंबर में यह निर्णय लिया गया था कि आवेदनकर्ता को अब जन्म तिथि के प्रमाणिकता के लिए केवल एक ही दस्तावेज देना होगा जिसमें आधार कार्ड, मैटिन्न्क का प्रमाण पत्र,पैन कार्ड, ई-आधार शामिल है.