ब्रिटिश कोर्ट का फैसला, पाक दे भारत को 1,50,000 डॉलर
ब्रिटेन से आई यह खबर पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नही होगी | वंहा की एक कोर्ट ने पाकिस्तान निर्देश दिए है की उसे भारत को क़ानूनी हर्जाने के रूप में 1,50,000 डॉलर देने होंगे | यह मामला हेदराबाद के निजाम के धन से जुड़ा हुआ है | जिस पर ब्रिटेन की कोर्ट में यह फैसला आया है | न्यायाधीश का कहना है की, “पाकिस्तान के पास मामले में कोई संप्रभु प्रतिरक्षा नही है. इसलिए उसे मामले से जुड़े दुसरे प्रतिवादियो को क़ानूनी खर्चो में लगा धन देना होगा|”
मामले में भारत सरकार, नेशनल वेस्टमिन्स्टर बैंक और निज़ाम के उत्तराधिकारी मुकर्रम जाह एवं मुफ्फ्ख्म जाह शामिल रहे है | पाकिस्तान को तीनो को ही हर्जाना देना पड़ सकता है | जिसमे भारत को 1,50,000 पाउंड, नेशनल वेस्टमिन्स्टर बैंक को 1,32,000 पाउंड और निज़ाम के उत्तराधिकारियों
कि भारत सरकार, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक और निजाम के उत्तराधिकारियों मुकर्रम जाह एवं मुफ्फखम जाह के कानूनी खर्चें करीब 4,00,000 पाउंड हैं। इनमें से भारत को 1,50,000 पाउंड, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक को 1,32,000 पाउंड और निजाम के उत्तराधिकारियों को 60,000-60,000 पाउंड देने होंगे ।