PAN बनवाने के लिए 1 जुलाई से आधार नंबर जरूरी
अब पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार या एनरोलमेंट नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा आधार को पैन से लिंक करना भी जरूरी होगा। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। सरकार ने बुधवार को इनकम टैक्स नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया। बता दें कि अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017-18 के टैक्स प्रपोजल में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को जरूरी कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार से जोड़ना भी जरूरी किया गया था। इसके पीछे मकसद कई पैन कई पैन के इस्तेमाल से की जाने वाली टैक्स की गड़बड़ी को रोकना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि जिसके पास पैन नंबर है, उसे 1 जुलाई 2017 तक अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल (सिस्टम्स) या डीजीआईटी (सिस्टम्स) को देनी होगी।