SC ने केंद्र से कहा, मोबाइल नंबर आधार से हो लिंक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सिम कार्ड का मिसयूज रोकने के लिए एक साल में पॉलिसी बनाए। इसमें रूल्स और रेग्युलेशन तय किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक साल में ऐसे नियम बनाए, जिससे सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल न हो सके। कोर्ट ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह ऐसा सिस्टम बनाए, जिसमें प्री-पेड सिम लेने वाला हर शख्स रिचार्ज के वक्त एक फॉर्म भरकर जमा कराए।चीफ जस्टिस की बेंच ने लोकनीति फाउंडेशन की जुलाई 2016 में दाखिल की गई पीआईएल पर ये सुझाव दिए हैं। पीआईएल में कहा है कि देश में करीब पांच करोड़ प्रीपेड सब्सक्राइबर्स बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।बेंच ने अनवेरिफाइड सेल नंबर्स के गलत इस्तेमाल की आशंकाओं पर चिंता जताई। बेंच ने कहा कि ऐसे सब्सक्राइबर्स को रिचॉर्ज के वक्त नंबर वेरिफाई कराने का एक और मौका दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि सरकार एक साल में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेगी।