धर्म, जाति, वंश,समुदाय, बोली के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार धर्म, जाति, वंश एवं समुदाय और बोली के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में परिभाषित किया गया है। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार प्रसार में धर्म, जाति, वंश एवं समुदाय और बोली के आधार पर वोट मांगने को लोक प्रतिनिधित्व अधिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण मानते हुए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राजनैतिक दलो से भी अनुरोध किया गया है कि वो इस संबन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपने कार्यकर्ताओं, कैडर, पार्टी पदाधिकारियो को भी जागरूक एवं निर्देशित करे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतूड़ी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं।