9 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी , फैसला 9 मई को
उत्तराखंड में राजनीतिक उथल -पुथल के बीच शनिवार को 9 बागी विधायकों की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई | इस पर हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर फैसला 9 मई तक सुरक्षित रख लिया है | हाईकोर्ट में इन विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी | सुनवाई के दौरान बर्खास्त विधायकों के वकील याचिकाकर्ता सीए सुंदरम ने न्यायालय से कहा कि सदन में विधायकों का आक्रोश उन्हे अयोग्य करार देने का आधार नहीं बन सकता है | उन्होंने यह भी कहा कि बर्खास्तगी के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए | स्पीकर और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित सिब्बल भी कोर्ट पहुंचे | हालांकि न्यायालय ने कहा कि वे अमित व कपिल सिब्बल की दलीलें सिर्फ स्पीकर की सीडी मामले में सुनेंगे |विदित हो की शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में 10 मई को फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए हैं |