GST टैक्स में हुआ बदलाव , जानिये खबर
नई दिल्ली | सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में जीएसटी काउंसिल ने उत्पादों की सूची को घटाकर 35 कर दिया है। अब इस सूची में एसी , डिजिटल कैमरा, विडियो रिकॉर्डर, डिशवॉशिंग मशीन और वाहन जैसे 35 उत्पाद रह गए हैं। पिछले एक साल के दौरान जीएसटी काउंसिल ने सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब वाले 191 उत्पादों पर टैक्स घटाया है। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उस समय 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में 226 उत्पाद या वस्तुएं थीं। वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने एक साल में 191 वस्तुओं से टैक्स घटाया है। नई जीएसटी दरें 27 जुलाई को लागू होंगी। जो 35 उत्पाद सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में बचेंगे उनमें सीमेंट, वाहन कलपुर्जे, टायर, वाहन उपकरण, मोटर वाहन, याट, विमान, एरेटेड ड्रिंक और अहितकर उत्पाद तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर राजस्व स्थिर होने के बाद काउंसिल 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को और तर्कसंगत बना सकती है और सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब को सिर्फ सुपर लग्जरी और अहितकर उत्पादों तक सीमित कर सकती है। डेलॉयट इंडिया के भागीदार एमएस मणि ने कहा कि यह उम्मीद की जा सकती है कि राजस्व संग्रह स्थिर होने के बाद सभी आकार के टीवी, डिशवॉशर, डिजिटल कैमरा, एसी पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू हो सकती है।