उत्तराखण्ड : तीन जिलों में एक अप्रैल से शराबबंदी लागू
उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए सूबे के तीन जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में एक अप्रैल से शराबबंदी लागू कर दी है. रावत सरकार की ओर से कल को शासनादेश जारी कर दिया गया हालांकि सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दायर की गई है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती देख सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है. चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रदेश के तीन जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में नैनीताल हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2016 को आदेश दिया था कि अगले वित्त वर्ष से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाए. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी.बताते चलें कि तीनों जिलों में सशर्त शराबबंदी के साथ-साथ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर भी शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके इसके अतरिक्त रावत सरकार ने शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान को लाइसेंस नहीं दिए जाने के फैसले का भी सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है.