क्रिसमस व नववर्ष पार्टी के लिए लेनी होगी प्रशासन की अनुमति
देहरादून | अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि जनपद के समस्त होटल/क्लब/रिसोर्ट/मनोरंजन स्थल के स्वामी क्रिसमस दिवस व नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित किये जाने वाले संगीत/डी.जे/अन्य किसी प्रकार से डिनर के साथ जो मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं पर उत्तराखण्ड आमोद पणकर अधिनियम 1979 की धारा-3(6) के अन्तर्गत मनोरंजन कर देय है तथा इसके आयोजन हेतु जिला मजिस्टेªट से पूर्व अनुमति भी आवश्यक है। उन्होंने समस्त समस्त होटल/क्लब/रिसोर्ट/मनोरंजन स्थल के स्वामियों से अनुरोध किया है कि विलम्बतः 15 दिसम्बर तक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर आवेदन पत्र जिला मनोरंजन कर कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त कर लें। अनुमति न लेने की दशा में सम्बन्धित के विरूध नियमानुसार कठौर कार्यवाही की जायेगी।