जीएसटी : रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य अब 20 लाख के टर्न ओवर पर
नई दिल्ली/देहरादून। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 28वीं जीएसटी कौंसिल की बैठक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक मे उत्तराखण्ड का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने किया। इस सम्बंध में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि इस बैठक में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसमें पूर्व में 10 लाख तक के टर्न ओवर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी एक्ट में संसोधन किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका बिल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। उत्तराखंड समेत जिन 06 राज्यों यथा पॉन्डिचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार को जीएसटी आने के बाद राजस्व में नुकसान हो रहा था, इन राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो अध्ययन कर इस सम्बंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के माइग्रेशन हेतु समय सीमा बढाते हुए 31 अगस्त कर दी गई है तथा पूर्व में हर माह रिटन्र्स दाखिल करने की अनिवार्यता में संसोधन कर 03 माह कर दिया गया है। इसमें 5 करोड़ के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इससे उत्तराखंड के व्यपारियों को भी लाभ मिलेगा और राज्य के राजस्व में हो रहे नुकसान का भी सकारात्मक हल निकलेगा।