तलाक लिए बगैर दूसरी शादी मान्य नही, जानिए खबर
रोहतक। कोर्ट ने एक फैसले पर अपना फैसला सुनाया की तलाक लिए बगैर दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नही होगी | पलवल के वकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की,जिसे क़ानूनी तौर माना नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा अब अपनी गलती के लिए युवती आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने वकील व युवती के दो बच्चों का डीएनए टेस्ट का ऑर्डर खारिज करते हुए फैसले में यह टिप्पणी की है। रोहतक की युवती ने आरोप लगाया था कि पलवल का युवक रोहतक में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वह भी मायके में रह रही थी बाद में शादी की, लेकिन उसके दो बच्चों को अपनाने से इनकार कर दिया। अदालत से आरोपी ने अग्रिम जमानत ले ली थी। पुलिस ने अदालत में आरोपी के डीएनए टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने,मंजूर कर लिया था। आरोपी के वकील ने एडीजे कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की थी,जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए डीएनए टेस्ट के निचली अदालत द्वारा जारी ऑर्डर रद्द कर दिया।आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि युवती ने तलाक लिए बगैर आरोपी युवक से विवाह कर लिया ।