फीस बढ़ाने वाले शासनादेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त , जानिये खबर
नैनीताल। हाईकोर्ट राज्य सरकार और सूबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने फीस बढ़ाने वाले शासनादेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन छात्रों ने नए शासनादेश के हिसाब से फीस भर दी है, उनको 15 दिन के भीतर फीस वापस दी जाए। राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक मेडिकल विश्वविद्यायल की फीस बढ़ाने को लेकर 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी किया था, जिसको ललित तिवाड़ी समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने गलत तरीके से फीस बढ़ाने का काम किया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने फीस को 80 हजार रुपये से 2 लाख 15 हजार रुपये कर दिया है, जो नियम विरुद्ध व अवैध है। जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने पूर्व में इस पूरे मामले पर रोक लगा दी थी।