बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर अब सुनवाई 25 को
देहरादून/नैनीताल। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता के मसले पर नैनीताल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ में शनिवार को स्पीकर की ओर से उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। बागी विधायकों के अधिवक्ता ने बहस के लिए 25 अप्रैल तक का वक्त देने की मांग की, जिसे कि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अब सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। बागी विधायकों के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से सोमवार को बहस करने का समय मांगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने का हवाला दिया। स्पीकर की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बागियों की याचिका को ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बागी नहीं चाहते कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो। इसलिए वे मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल का चेहरा हैं। उनका विरोध दलबदल की श्रेणी में है। भाजपा के साथ बागियों ने राज्यपाल को संयुक्त ज्ञापन दिया। सबसे महत्वपूर्ण विनियोग बिल का विरोध किया। इन विधायकों को स्पीकर ने पर्याप्त सुनवाई का मौका दिया।