बागी विधायकों की सदस्यता मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई अब 7 मई को
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता मामले में अब 7 मई को सुनवाई होगी। गुरुवार को जस्टिस यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष विधायक उमेश शर्मा काऊ के इमरजेंसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। बागी विधायकों के अधिवक्ता विकास बहुगुणा और स्पीकर के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने सात मई की तिथि पर हामी भर दी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के बागी विधायक पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, डॉ. हरक सिंह रावत, शैलारानी रावत, सुबोध उनियाल, कुंवर प्रणव चैंपियन,प्रदीप बत्रा, डॉ. शैलेश मोहन सिंघल, अमृता रावत व उमेश शर्मा काऊ आदि ने दो याचिकाएं दायर कर राज्य विधानसभा के स्पीकर के आदेश को चुनौती दी है। स्पीकर की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अमित सिब्बल तो बागी विधायकों की ओर से सीए सुंदरम, नागेश्वर राव, राजेश्वर सिंह पैरवी कर चुके हैं। पिछले दिनों न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई नौ मई नियत कर दी। लेकिन विधायक उमेश शर्मा काऊ की ओर से इमरजेंसी प्रार्थना दाखिल कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया। इसके बाद कोर्ट ने पांच मई की तिथि नियत की थी। गुरुवार को जस्टिस यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष विधायक उमेश शर्मा काऊ के इमरजेंसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में 7 मई को सुनवाई होगी।