बिना अनुमति के नहीं होगा केबल पर विज्ञापन जारीः जिलाधिकारी
हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार हरबंस सिंह चुघ ने कहा कि पंजीकृत राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल एवं अभ्यर्थी द्वारा टेलिविजन चैनल या कैबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने से पूर्व उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व जनपद स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रकरण में उन्हें प्रसारण की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु टी.वी. चैनल व केबल नेटवर्क में निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी एवं अन्य प्रकृति के विज्ञापनों के प्रसारण केबल टी.वी. नेटवर्क अधिनियम- 1955 की धारा 06 एवं 19 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी भी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण नहीं करेगा। जब तक कि निर्धारित नियमों का पालन न किया गया हो। यदि किसी केबल आॅपरेटर द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसेे केबल आॅपरेटरों द्वारा प्रयुक्त उपकरण को जब्त किया जा सकता है। सम्बन्धित के विरूद्ध अन्य शास्तियों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा सकती है।