भाजपा विधायक गणेश जोशी व भाजयुमो नेता बोरा को मिली जमानत
देहरादून। दून में भाजपा के विधानसभा कूच के दौरान पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ने के आरोपी भाजपा के मसूरी क्षेत्र के विधायक गणेश जोशी और भाजयुमो नेता प्रमोद बोरा की जमानत याचिका को जिला जज की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि 14 मार्च को विधानसभा कूच के दौरान दौरान घुड़सवार पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूट गई थी। आरोप है कि विधायक गणेश जोशी व प्रमोद बोरा ने घोड़े की तरफ डंडे चलाए थे। इस मामले में विधायक गणेश जोशी को गत 18 मार्च को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। जबकि इससे एक दिन पहले 17 मार्च को हल्द्वानी से भाजयुमो नेता प्रमोद बोरा को गिरफ्तार किया गया था। देहरादून में निचली अदालत ने 18 मार्च को गणेश जोशी की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था। गत दिवस जिला जज की अदालत में उनके वकील ने गणेश जोशी व प्रमोद बोरा की जमानत याचिका की अर्जी डाली थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला जज रामदत्त पालीवाल ने उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके में रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने यह निर्देश भी दिए कि दोनों विवेचना में सहयोग करेंगे। जब भी विवेचक उन्हें बुलाएगा वे उपस्थित होंगे और किसी गवाह को वे डराएंगे नहीं। विधायक जोशी को कोर्ट से जमानत मिलने से भाजपाइयों में खुशी है। भजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। 28 मार्च को राज्य की हरीश रावत सरकार को राज्यपाल के निर्देश पर विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है, विधायक गणेश जोशी के जेल में होने से भाजपा का एक सदस्य कम हो रहा था, जिससे कि भाजपा का गणित बिगड़ रहा था। अब विधायक जोशी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जो कि भाजपा के लिए राहत की बात है।