महायोगी गोरखनाथ महाविद्यालय को मिला राजकीय डिग्री कालेज का दर्जा
राज्य कैबिनेट की बैठक में चार अहम फैसलों पर मुहर
देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में चार अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में यमकेश्वर स्थित महायोगी गोरखनाथ अशासकीय महाविद्यालय को राजकीय घोषित किया गया है। उत्तराखंड महिला जेल बंदी सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनमें से चार फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड साहूकारी विनियम नियमावली को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की नियमावली में संसोधन के मुद्दे को स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड महिला जेल बंदी सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी मिल गई है। साथ ही इसके लिए अब अहर्ता हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटर और सीधी भर्ती की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 35 साल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि महायोगी गोरखनाथ विद्यालय यमकेश्वर को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह स्कूल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के नाम पर है। कैबिनेट ने उत्तराखंड साहूकारी विनियमन नियमावली 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही वर्ष 2010 में वाणिज्य कर विभाग कर्मी त्रिवेणी राम यादव से लुटे गए चार लाख रुपये की भरपाई अब राज्य सरकार करेगी। यह राशि 11 कार्मिकों के वेतन की थी।