राज्य कैबिनेट बैठक : आरक्षण में अब पत्नी को भी मिलेगा लाभ
बन्द पड़ी शराब की दुकानों पर राजस्व 35 फीसदी घटाया गया
देहरादून । राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि आरक्षण में अब पत्नी को भी लाभ दिया जाएगा, पहले ये सुविधा सिर्फ बच्चों को ही मिलती थी। इसके साथ ही भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के शहीद जवानों के परिजनों को नौकरी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। 234 बन्द पड़ी शराब की दुकानों पर राजस्व 35 फीसदी घटाया गया है। इन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से सात पर मुहर लगी। बैठक में 24 और 25 जून को विधानसभा के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह सत्र इस बार पौड़ी में आयोजित करवाया जाएगा। इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार टिहरी में कैबिनेट की बैठक कर चुकी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 24 और 25 जून को विधानसभा के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। 234 बन्द पड़ी शराब की दुकानों पर राजस्व 35 फीसदी घटाया गया। इन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में अब कोस्टगार्ड को भी शामिल किया गया। राज्य सरकार के अधीन आयोग की परिधि में समूह ग की भर्तियों में अब सैनिक, कर्मचारी आश्रितों की श्रेणी में पत्नियां भी आवेदन कर सकेंगी। कैबिनेट ने इस संबंध में पेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग की परिधि में समूह ग की भर्ती में धारा 4(2) में संशोधन किया गया है। आरक्षण में अब पत्नी को भी लाभ मिलेगा, पहले यह लाभ बच्चों को ही मिलता था। साथ ही उत्तराखंड प्रिंट मीडिया नियमावली में संशोधन किया गया है। विज्ञापन समिति में अब चार सदस्य ऐसोसिएशन से और अन्य चार सदस्यों को मुख्यमंत्री नामित करेंगे। इससे पहले आठ पद पत्रकार संगठनों से चयनित होते थे।