हाईकोर्ट का आईआईटी रुड़की में हुई नियुक्ति की गड़बड़ी मामले पर सख्त रुख
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईआईटी रुड़की में हुई नियुक्ति की गड़बड़ी मामले पर सख्त रुख लिया है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सोमवार को पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश देते हुए नियुक्ति को निरस्त कर कहा है कि इस पूरे मामले पर विभागीय जांच की जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आरोप सही पाए गए, तो रजिस्ट्रार पर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर आईआईटी रुड़की पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब है कि साल 2015 आईआईटी रुड़की ने रेडियोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञप्ति निकली थी, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी. आईआईटी रुड़की ने इस पद पर भर्ती न कर रेडिएशन थैरेपी पर नियुक्ति कर दी. जिसके बाद रुड़की निवासी शैलेन्द्र कुमार ने इस नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. शैलेंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने नियुक्ति को नियम विरुद्ध पाते हुए नियुक्ति को निरस्त करने के साथ सरकार को जांच के आदेश दिए हैं.