हाईकोर्ट ने गंगा में राफ्टिंग सहित सभी वॉटर स्पोर्ट्स पर लगया बैन जानिए ख़बर
देहरादून | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा में राफ्टिंग सहित सभी वॉटर स्पोर्ट्स खेलों पर बैन लगा दिया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ये फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उत्तराखंड सरकार दो हफ्ते में स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाए. नई नीति तैयार होने तक ऐसी गंगा में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक रहेगी. ऋषिकेश के रहने वाले हरिओम कश्यप ने यह जनहित याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने गंगा में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगाने की मांग की है. इसमें कहा गया है कि कई निजी कंपनियों और कारोबारियों ने कब्जा कर नदी किनारे अपने ऑफिस बना लिए हैं, जहां से वे रिवर राफ्टिंग और अन्य वॉटर स्पोर्ट्स अवैध तरीके से संचालित कर रहे हैं. नदी किनारे कैम्प लगाए जाते हैं. इससे वहां प्रदूषण फैलता है और गंगा का पानी भी अशुद्ध होता है. फिलहाल इसे रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई पॉलिसी नहीं है. इस मामले पर हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में शामिल जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस लोकपाल सिंह सुनवाई कर रहे हैं. कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाये जाने से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के फैसले का राज्य सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात इस मामले में आगे कदम बढ़ाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक पर्यटन से जुड़े सभी उद्यमियों एवं लोगों के व्यवसायिक एवं आजीविका के हितों को राज्य सरकार द्वारा सभी संभव सुरक्षा प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने इस संबध में सचिव पर्यटन को निर्देश दिये है कि इस प्रकरण में मा.उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादित आदेशों के परिपेक्ष्य में सभी आवश्यक कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।