हाउस टैक्स में छूट की अंतिम समय सीमा 15 मार्च ,जानिये खबर
देहरादून । नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स में दी जा रही बीस फीसद की छूट पाने के लिए अब केवल दस दिन शेष बचे हैं। निगम ने छूट की अंतिम समय-सीमा 15 मार्च तय की हुई है। महापौर सुनील उनियाल गामा के निर्देश पर हाउस टैक्स वसूली की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए नगर निगम गुरुवार से वार्डों में फिर कैंप लगाएगा। 28 फरवरी को हुई बोर्ड बैठक में कुछ पार्षदों ने छूट की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। पहले यह सीमा 28 फरवरी थी। सदस्यों की मांग पर महापौर ने पंद्रह दिन का समय बढ़ा दिया। महापौर ने नगर निगम के टैक्स अनुभाग को वार्डों में कैंप लगाकर टैक्स वसूली के निर्देश दिए थे व बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई को भी कहा गया था। निगम की ओर से बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। वहीं, टैक्स वसूली के कैंप का शेड्यूल जारी किया गया है। कैंपों में सभी को कंप्यूटराइज्ड रसीद दी जाएगी। कर अधीक्षक विनय प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक जिन भवन स्वामियों ने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है, उनसे जुर्माने के साथ वसूली होगी। उन्होंने बताया कि कैंप में सुबह 11 से दोपहर दो बजे के बीच टैक्स जमा होगा। भवन स्वामी पिछले वर्ष जमा कराए गए भवन कर की रसीद साथ लेकर आएं, ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।