जीएसटी रिटर्न फाइल करने में लेट फीस नहीं लगेगी, जानिए खबर…
नई दिल्ली | जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी सरकार ने अगस्त और सितंबर महीने के लिए माफ कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर कहा कि अगस्त और सितंबर की GSTR-3B फाइलिंग में लेट फीस नहीं लगेगी। जीएसटी रिटर्न पर पहले से वसूली गई लेट फीस टैक्सपेयर्स को वापस की जाएगी। सरकार जीएसटी के तहत जुलाई में की गई पहली रिटर्न फाइलिंग में देरी पर भी लेट फीस में छूट दे दी थी। कारोबारियों की यह डिमांड थी कि 3बी रिटर्न फाइलिंग में देरी पर पेनल्टी से छूट दी जाए। दरअसल, जीएसटी- 3बी की रिटर्न फाइल करने के बावजूद टैक्सपेयर्स से पैनल्टी वसूली गई है।साथ ही, जिन बिजनेसमैन ने अभी तक पेनल्टी नहीं भरी है, उन्हें दो सौ रुपए प्रतिदिन लेट फीस के रूप में भी देने पड़ रहे हैं। इसीलिए वित्त मंत्री ने ऐलान कर यह राहत दी है।