दिल्ली का “बॉस” दिल्ली सरकार , जानिए खबर
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया । सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में कहा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते। उनकी भूमिका खलल डालने वाली नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल न तो हर मामला राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, न ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की अर्जी पर यह फैसला आज सुनाया।