IIT -JEE की काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
18 बोनस अंक देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी समेत अन्य इंजीनियरिंग कालेज की काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यही नहीं कोर्ट ने कहा एडमिशन की इजाज़त बोनस अंक देने के मामले मे सुनवाई के बाद ही दी जा सकती है। हालांकि मामले की सुनवाई आगामी सोमवार को होगी। कोर्ट के फैसले के बाद इंजीनियरिंग कालेज में काउंसलिंग और दाखिले का कार्यक्रम कानूनी अड़चनों में फंसता दिख रहा है। ऐसे में करीब 33 हजार छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। कोर्ट ने कहा कि बोनस अंक देने का मामला एक परेशानी है और इसका जल्द निपटारा किया जाना जरुरी है। मामले की सुनवाई के दौरान आईआईटी पक्ष के वकील ने कहा कि करीब 2.5 लाख स्टूड़ेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांचना संभव नहीं है और ऐसे में बोनस अंक देना बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान था। कोर्ट ने इशारा किया कि वो अपने वर्ष 2005 में दिए गए फैसले को आगे बढ़ाएगा, जिसके तहत गलत सवाल पर उसे ही अंक दिया जा सकता है, जिसे सवाल को हल किया है। कोर्ट ने कहा कि बोनस अंक देने के मसला आईआईटी के सवालों की तरह मुसकिल और उलझन से भरा हुआ है।