उत्तराखंड : राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने के बाद भी सब्सिडी का लाभ न ले पाने वाले निवेशकों को बड़ी राहत दे दी है। उद्योग लगाने से पहले एमएसएमई में प्री रजिस्टेशन न होने की वजह से खड़ी हो रही बाधा को दूर करते हुए अब ऐसे निवेशकों को भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। राज्य में 2015 की एमएसएमई नीति के तहत कई उद्योग लगाए गए थे। इसमें से 100 के करीब निवेशक ऐसे थे जिन्होंने नीति के तहत उद्योगों की स्थापना की लेकिन एमएसएमई के तहत प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। ऐसे निवेशकों को उद्योग विभाग से सब्सिडी नहीं मिल पा रही थी। इन निवेशकों की ओर से लगातार सरकार पर सब्सिडी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उद्योग विभाग की ओर से एमएसएमई नीति के तहत लगे इन उद्योगों को भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे राज्य में 100 के करीब निवेशकों को सब्सिडी का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों में योजना आयोग, राजपत्रित संशोधन सेवा से सम्बन्धित दो नियमावलियों को अनुमोदन प्रदान किया गया। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई। एक्स-रे टैक्निशियन पद के लिये अब केवल 100 अंको के टैक्निकल टेस्ट को मंजूरी दी गई। मल्लीताल, नैनीताल में लैण्ड यूज के सम्बन्ध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति दी गई। ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत गढ़वाल कुमांयू में रूरल बिजनेस इंक्यूवेटर सेंटर से सम्बन्धित नियमावली, मार्गदर्शी सिद्धान्त को मंजूरी दी गई। सभी जिलों में सूचना केन्द्र के रूप में इंक्यूवेटर सेंटर खोले जायेंगे। अब मंत्रिमण्डल ऑफिस भी ई-ऑफिस के रूप में कार्य करने की मंजूरी। वर्ष 2019 उधम सिंह नगर कलैक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के बहिष्कार अवधि का वेतन अर्जित अवकाश के रूप में आहरण हेतु मंजूरी। सेवा का अधिकार आयोग से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।