उपभोक्ता फोरम ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा पर लगाया 20 हजार रुपये का हर्जाना
देहरादून/रुड़की । उपभोक्ता द्वारा बुलेरो गाडी की कुल कीमत अदा कर देने पर भी महेन्द्र एण्ड महेन्द्र कम्पनी व उसके डीलर द्वारा देहरादून प्रीमियर मोटर्स द्वारा गाडी के कागजात पंजीकृत कराकर न देने को जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमीं मानते हुए कम्पनी व डीलर को आदेश दिया है कि वह एक माह के भीतर उक्त गाडी का पंजीकरण कराकर दें और क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में अंकन बीस हजार रूपये भी उपभोक्ता को अदा करें। उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि ग्राम लखनौता निवासी रमेश चन्द ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी की बुलेरो गाडी उसके अधिकृत डीलर देहरादून प्रीमियर मोटर्स से उसके रुड़की कलियर रोड स्थित शोरूम से सात लाख तितालिस हजार सात सौ पचास रूपये की जनवरी 2014 में खरीदी थी। डीलर ने उक्त गाडी का पंजीकरण व बीमा कराने के लिये भी वांछित धनराशि उपभोक्ता से ली थी। जिसकी बाबत डीलर ने उक्त गाडी की डिलीवरी करा दी थी और बिल भी जारी किया था। लेकिन तब से आज तक डीलर और कम्पनी ने गाडी की पंजीकरण धनराशि वसूलने के बावजूद टेम्परेरी पंजीकरण तक भी उपभाक्ता को कराकर नहीं दिया। जिस कारण उपभोक्ता उक्त गाडी का उपयोग नहीं कर पाया और उसे उक्त मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम की शरण में जाना पड़ा। फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन, सदस्य अंजना चढ्ढा व विपिन कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए डीलर व कम्पनी को सेवा में कमी के लिये दोषी पाया। जिस पर फोरम ने डीलर व कम्पनी को एक माह के अन्दर गाडी का पंजीकरण कराने और वाद व्यय व क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन बीस हजार रूपये की धनराशि उपभोक्ता को अदा करने का फैसला सुनाया।