जारी रहेगी स्टिंग मामलें में सीबीआई जांच: हाई कोर्ट
देहरादून/नैनीताल। मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि स्टिंग मामलें की न केवल सीबीआई जांच जारी रहेगी, अपितु मुख्यमंत्री को भी जांच में सहयोग करना होगा। मामलें की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। सीएम के सीबीआई जांच को चुनौती देती याचिका पर मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से संदीप टण्डन और केंद्र सरकार की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जरनल राकेश थपलियाल, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हिरेन्द्र रावल, देवीदत्त कामत, जावेद व् राज्य सरकार द्वारा स्पेशल काउंसिल शेखर नाफड़े द्वारा पैरवी की गई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने कहा कि स्टिंग मामलें में सीबीआई जांच जारी रहेगी और सीएम को जाचं में अपना सहयोग देना होगा। हालाकि सीबीआई पूछताछ में किसी तरह का उत्पीड़न नहीं करेगी। कोर्ट ने सीएम को याचिका के साथ और दस्तावेज संलग्न करने की अनुमति देने के साथ ही पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई २० जून को होगी।