योगी आदित्यनाथ कैसे बने रह सकते है सांसद और सीएम दोनों : हाईकोर्ट
लखनऊ | योगी आदित्यनाथ आखिर एक साथ मुख्यमंत्री और सांसद के पदों पर कैसे रह सकते हैं? यह बयान आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट से | अदालत की लखनऊ बेंच ने इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को समन भेजा है। समाजसेवी संजय शर्मा ने सोमवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर सांसद तनख्वाह और बाकी सुविधाएं ले रहे हैं। लिहाजा वो यूपी सरकार में सत्तानशीं नहीं हो सकते। दिया नियमों का हवाला: शर्मा ने अपनी दलील के समर्थन में संसद (अयोग्यता का निवारण) अधिनियम 1959 के प्रावधानों का हवाला दिया है और आदित्यनाथ के साथ मौर्य की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। दोनों नेताओं ने 19 मार्च को शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं जबकि केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो बीजेपी की यूपी इकाई के अध्यक्ष भी हैं।