राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व सर्टिफिकेशन आवश्यक , जानिए खबर
देहरादून । विज्ञापनों के प्रि-सर्टिफिकेशन एवं पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के लिए राज्य एवं जिला स्तर में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल मीडिया जैसे, टेलीविजन, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, ई-पेपर, सिनेमा हॉल, बल्क एसएमएस एवं सोशल मीडिया आदि में प्रसारित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व सर्टिफिकेशन आवश्यक है। इसके लिए राज्य स्तर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति एवं रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का भी गठन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार विज्ञापनों के प्रि-सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन को निर्धारित प्रारूप में राज्य स्तर पर गठित एमसीएमसी कार्यालय मीडिया सेंटर सचिवालय एवं जिला स्तर पर जिलास्तरीय एमसीएमसी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। आवेदन, विज्ञापन प्रसारण की तिथि से 3 दिन पूर्व दो (02) प्रतियों में जमा कराना आवश्यक होगा। सर्टिफिकेशन के लिए प्राप्त आवेदनों को समिति द्वारा अधिकतम 48 घंटे में निस्तारण सर्टिफिकेशन किया जाएगा। आपत्तिजनक कन्टेंट पाए जाने पर समिति को आवेदन को निरस्त करने का अधिकार है। आवेदक द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पुनः नया आवेदन कराया जा सकता है।