रिजर्वेशन होने पर भी सीट नही मिली, मामले पर रेलवे पर जुर्माना
हरिद्वार। आरक्षित कोच में सीट नही मिलने के मामले में रेलवे को सेवा में कमी पर जिला उपभोक्ता आयोग ने दोषी पाया है। जिसपर जिला उपभोक्ता आयोग ने जीएम मुरादाबाद मंडल और स्टेशन मास्टर हरिद्वार को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये के साथ शिकायत में जितने भी खर्च हुए उस राशि को भी अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता परमेश्वर राठौर निवासी राज विहार कॉलोनी जगजीतपुर कनखल ने दो मार्च 2019 को परिवार समेत 31 को दिल्ली से अपने डिब्बे में नहीं चढ़ पाया और दूसरे डिब्बे में चढ़कर अपनी आरक्षित सीट पर पहुंचने पर उनकी सीट पर अन्य यात्री बैठे थे। उन यात्रियों ने सीट खाली करने से इंकार कर दिया था। फिर टिकट कलेक्शन ने भी सीट देने से मना कर दिया था। शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी |