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व्हाट्सएप पर बैन को लेकर दी गई याचिका खारिज

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देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा आज मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट और दूसरे ऐसे एप्स पर बैन की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है | कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता से कहा कि हम इसे सुनवाई लायक नहीं समझते, हां आप को अगर जरुरी लगता है तो आप आप सरकार या TDSAT के पास जा सकते हैं | विदित हो की व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग एप पर एनक्रिप्शन सिस्टम लागू होने के बाद इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है | तर्क है कि इसके बाद किसी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वह दो लोगों के बीच या ग्रुप के बीच की गई बात को पकड़ सके | व्हाट्सएप पर बैन लगाने की याचिका हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई | सुधीर की इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने अप्रैल से ही एन्किप्रशन लागू किया है, जिससे इस पर चैट करने वालों की बातें सुरक्षित रहती हैं. यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकतीं. याचिका में कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्सएप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता |

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