सुप्रीम कोर्ट फैसला : 24 हफ्ते के गर्भपात को मिली मंजूरी
24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। मुंबई की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती थी, जिसके बाद कोर्ट ने महिला की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया था। मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद महिला को गर्भपात कराने की इजाजत मिल गई। पीड़िता का यह भी कहना था कि गर्भ के चलते उसकी जान को खतरा है। पीड़िता के मुताबिक, उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण सामान्य रूप से विकसित नहीं हो रहा है। विदित हो की पीड़िता के मुताबिक, 2 जून, 2016 को डॉक्टरों ने उसका गर्भपात करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने गर्भपात नहीं करने के पीछे कानून का हवाला दिया। साथ ही कहा था कि वह चाहे तो भी गर्भपात नहीं करवा सकती। चारों ओर से निराशा मिलने के चलते पीड़िता का कहना है कि उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।