स्टिंग ऑपरेशन केस : उमेश शर्मा को मिली जमानत
देहरादून। आईएएस स्टिंग ऑपरेशन केस में फंसे टीवी चैनल के सीईओ उमेश कुमार शर्मा को कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय नेमेश की जमानत याचिका मंजूर कर दी। अपर जिला जज प्रथम आरएस खुल्बे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि उमेश शर्मा 29 उ अक्तूबर से जेल में है। उन्हें 28 अक्तूबर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उमेश को जमानत मिलना उत्तराखंड पुलिस के लिए बीते 24 घंटे में यह दूसरा झटका है। कल गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा उमेश का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की याचिका को खारिज किया था। इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ आरोपी बने राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है। इस प्रकरण पर चैनल के ही आयुष गौड़ ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 10 अगस्त को आयुष गौड़ की ओर से देहरादून के राजपुर थाने में उमेश शर्मा, राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 386, 388 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया।