स्टिंग मामला : नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल। हाईकोर्ट ने स्टिंग मामले में जेल में बंद न्यूज चैनल के सीईओ उमेश कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में विपक्षी मुख्यमंत्री के भाई विरेंद्र सिंह रावत व दोस्त संजय गुप्ता तथा विवेचक को नोटिस जारी किया है। साथ ही उमेश के नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट के रुख के बाद सरकार ने नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी याचिका को वापस ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में न्यूज चैनल के सीईओ उमेश की अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसमें जमानत तथा प्राथमिकी निरस्त करने के साथ ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद देहरादून की निचली कोर्ट को शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करने, सरकार को बहस पूरी करने, सुनवाई के दौरान अगली तारीख ना मांगने के निर्देश दिए। साथ ही मामले में विपक्षी सीएम के भाई विरेंद्र रावत, दोस्त संजय गुप्ता तथा विवेचक को नोटिस जारी किया है। सरकार ने उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की वजह से नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट की अनुमति संबंधी अर्जी को वापस ले लिया। कोर्ट के आदेश से इस मामले में सरकार को झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट अब तक आरोपितों राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है।