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हल्द्वानी : हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरु

 

हल्द्वानी। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन खाली कराने के आदेश मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर 4365 भवनों को ध्वस्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। लेकिन कार्रवाई से पहले रेलवे को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रेलवे की भूमि से चार हजार से ज्यादा मकानों को हटाया जाना है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के बहुचर्चित रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन बुधवार से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने वनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद हैं।
वहीं, रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदयेश, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव शोएब अहमद व अन्य नेता शामिल हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं तो वह कहा जाएंगे। उनका कहना है पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में यहां परिवार बसे हुए हैं। लेकिन अब उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चें, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे हालात में वह लोग कहां अपने सिर छिपाएंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद 4,365 घरों पर बुल्‍डोजर चलाने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इसके लिये मुनादी करवाई जा रही है। नैनीताल डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने अतिक्रमणकारियों के लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के दिए निर्देश दिए हैं। क्योंकि लाइसेंसी हथियारों का अतिक्रमण हटाते समय दुरुपयोग होने की आशंका है।

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